पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(PMC) बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी राकेश वधावन को झटका दिया. कोर्ट ने वधावन की जमानत याचिका पर विचार करने से मना करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा. अदालत ने कह कि वो जेल से ज्यादा अस्पताल में रहे हैं. गौरतलब है कि वधावन ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. वधावन पर करोड़ों रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव ( PMC ) बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही थी.
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वधावन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उनकी चिकित्सा स्थिति का हवाला दिया और कहा कि वह काफी समय से जेल में हैं. आपको बता दें कि इस मामले में 14 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट वधावन को जमानत देने से इनकार कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ समय बाद हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल करें.
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हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संस्थापक वधावन को ED ने 2019 में गिरफ्तार किया था. वधावन, जिन्होंने पेसमेकर इम्प्लांटेशन के लिए एक सर्जरी करवाई थी, ने मांग की थी कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वह शहर के केईएम अस्पताल से निजी अस्पताल चले जाएं. वह न्यायिक हिरासत में हैं.
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