ठग लाइफ फिल्म के कर्नाटक में रिलीज करने का रास्ता साफ, SC ने दिए आदेश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे. हम ऐसा नहीं होने दे सकते.

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ठग लाइफ फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली:

कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ के कर्नाटक में रिलीज होने का रास्ता अब साफ हो गया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फिल्म को लेकर हिंसा होने पर आपराधिक और सिविल कानून के तहत कदम उठाने को कहा है. राज्य सरकार और पक्षों के बयानों के बाद  सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद किया. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक साहित्य परिषद की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया कि वो किसी हिंसा में शामिल नहीं होगा. कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि न्याय के हित में है कि केस को बंद किया जाए.हम राज्य पर जुर्माना नहीं लगाएंगे. 

इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हेट स्पीच देने वाले और आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोर्ट निर्देश दें. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के मामलो मे आदेश जारी किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे. हम ऐसा नहीं होने दे सकते. सिर्फ एक बयान की वजह एक फिल्म को रिलीज होने से रोक दी जाए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन को शो करने से रोक दिया जाए या किसी को कविता ना पढ़ने दी जाए.

कर्नाटक सरकार ने कहा कि सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हम सुरक्षा देंगे। और  याचिकाकर्ता ने जिन मामलों का उल्लेख किया है, वे ऐसे मामले हैं, जिनमें राज्य ने सीबीएफसी प्रमाणपत्र के बावजूद प्रतिबंध लगाया था. फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन से माफी मांगने को कहा था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।. अगर वे फिल्म रिलीज करते हैं, तो हम उन्हें सुरक्षा देंगे. KFCC के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हमने माफी मांगने के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया.  हमने बस बताया था कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. 

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