केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और UP के डिप्टी CM के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली याचिका SC ने की खारिज

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को चार किसानों को एक एसयूवी कार द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था. जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे. 

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और UP के डिप्टी CM के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली याचिका SC ने की खारिज

इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं.

नई दिल्ली:

पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है. लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को चार किसानों को एक एसयूवी कार द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था. जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे.  कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे. इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बतौर मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था. 

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