सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की मतगणना की इजाजत शनिवार को दे दी. रविवार से मतगणना शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा. उधर यूपी सरकार ने कहा कि प्रमुख सचिव स्तर के अफसर नियुक्त किए हैं. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक मतगणना चलेगी कर्फ्यू जारी रहेगा. कोई विजय जलूस नहीं होगा.
सुनवाई के दौरान यूपी चुनाव आयोग की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरा इंतजाम किया हुआ है. कोविड प्रोटोकॉल को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. उच्चाधिकारियों को कहा गया है कि पूरी तरह इंतजाम हों और सामाजिक दूरी व सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए. सभी सीटों पर एक साथ मतगणना नहीं होगी. राज्य में मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. किसी भी तरह भीड़भाड़ नहीं होने देंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या दो हफ्ते के लिए मतगणना को रोका नहीं जा सकता. अभी हालात खराब हैं. पहले हालात सुधर जाए तो मतगणना की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा. सभी का तापमान देखा जाएगा. सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है. किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं होगी.
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