नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद जाने की मंगलवार को नये सिरे से अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संसद जाने की अनुमति दी.
न्यायाधीश ने यह आदेश सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया, जिसमें संबंधित जेल अधीक्षक को उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा में सशरीर ले जाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
न्यायाधीश ने इससे पहले तीन फरवरी को सिंह द्वारा दायर इसी तरह के एक आवेदन को मंजूरी दी थी. हालांकि, सोमवार को संसद पहुंचने के बावजूद आप नेता शपथ नहीं ले सके.
आधिकारिक सूत्रों ने उच्च सदन के 11 अगस्त के निर्देश का हवाला दिया कि मॉनसून सत्र के दौरान अनियंत्रित आचरण के लिए सिंह का निलंबन लागू रहेगा और वह तब तक कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, जब तक कि विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे और सदन उस पर विचार न कर ले.
आवेदन में 8 या 9 फरवरी को उन्हें फिर से राज्यसभा में ले जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इसमें दावा किया गया है कि हालांकि सिंह को अदालत के आदेश के अनुसार सोमवार को सदन में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शपथ नहीं दिलायी जा सकी.''
न्यायाधीश ने कहा, “उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उक्त पद पर पुनः निर्वाचित होने पर आवेदक को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए, यह निर्देशित किया जा रहा है कि आवेदक को उपरोक्त किसी भी तारीख पर शपथ दिलाने के उद्देश्य से न्यायिक सुरक्षा और पर्याप्त सुरक्षा में राज्यसभा में ले जाया जाए.''
धनशोधन रोधी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ.
सिंह ने आरोपों से इनकार किया है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया गया है.