शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसियों के चंगुल से बचाने की कवायद में जुटी बंगाल पुलिस: सूत्र

शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी ने कहा, 'यह गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी तालमेल है.' शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में था.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हुए हमले में शाहजहां के खिलाफ तीन FIR दर्ज की गई हैं.

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसियों के चंगुल से बचाने की कवायद में जुटी है. शेख शाहजहां की रिमांड की कॉपी सामने आई है. पुलिस ने शाहजहां शेख को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रिमांड पर लेने की कोशिश की है.

पुलिस ने शाहजहां की जमानत का विरोध किया

रिमांड कॉपी में पुलिस ने शाहजहां की जमानत का विरोध किया है. उसने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी लेकिन 10 दिन की रिमांड मिली. आर्डर कॉपी में लिखा गया है कि शाहजहां के फरार होने का खतरा है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती. इसमें लिखा है कि शाहजहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले के केस में मुख्यारोपी है. शाहजहां ने ही अधिकारियों पर हमले के लिए लोगों को जमा किया था. रिमांड के दौरान शाहजहां की निशानदेही पर हमले में शामिल आरोपियों की पहचान करनी है. ED अधिकारियों से लूटे गए सामान की बरामदगी शाहजहां की निशानदेही पर करनी है. शाहजहां की जमानत से संदेशखाली और नज़त पुलिस स्टेशन एरिया में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है.

तीन FIR दर्ज की गई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हुए हमले में शाहजहां के खिलाफ तीन FIR दर्ज की गई थी. पहली FIR बंगाल पुलिस ने शाहजहां के खिलाफ ED की शिकायत पर दर्ज की थी, जिसमे जमानती धाराएं थी. दूसरी FIR बंगाल पुलिस ने Suo Moto लेकर दर्ज की थी. तीसरी शाहजहां के परिवार के बयानों पर जिसमें अधिकारियों पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी.

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'गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी तालमेल है':  BJP

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस गिरफ्तारी को पूर्व नियोजित करार दिया तथा कहा कि शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की ‘‘सुरक्षित अभिरक्षा'' में था. शेख की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बंगाल दौरे से एक दिन पहले तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के एक दिन बाद हुई है कि आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं. राज्य के नेता विपक्ष शुभेन्दु अधिकारी ने संदेशखाली के जेलियाखाली में कहा, 'यह गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी तालमेल है.'

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