अनुष्का शर्मा की सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ अपील को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज

बिक्री कर विभाग ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी प्रस्तुतियों पर 'कॉपीराइट की पहली मालिक' थीं, और इसलिए जब उन्हें इससे आय प्राप्त होती है तो बिक्री कर का भुगतान करना उनका उत्तरदायित्व है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
मुंबई:

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स के नोटिस के खिलाफ अपील की थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब मध्यस्थता की व्यवस्था है, तो सीधे हाईकोर्ट में क्यों आए हैं? अनुष्‍का शर्मा को सेल्स टैक्स विभाग ने साल 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए नोटिस दिया है, जिसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी. बिक्री कर विभाग ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी प्रस्तुतियों पर 'कॉपीराइट की पहली मालिक' थीं, और इसलिए जब उन्हें इससे आय प्राप्त होती है तो बिक्री कर का भुगतान करना उनका उत्तरदायित्व है.

विभाग ने कहा कि अनुष्का ने अपना कॉपीराइट एक शुल्क के लिए इस तरह के आयोजनों के निर्माताओं को स्थानांतरित कर दिया जो एक बिक्री के समान है.

अनुष्‍का शर्मा द्वारा दायर चार याचिकाओं के जवाब में विभाग ने बुधवार को अपना हलफनामा दाखिल किया. बॉलीवुड अभिनेत्री ने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत 2012 से 2016 के बीच मूल्यांकन वर्षों के लिए कर की मांग वाले बिक्री कर उपायुक्त के चार आदेशों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ के समक्ष बुधवार को प्रस्तुत अपने जवाबी हलफनामों में कर प्राधिकरण ने अभिनेत्री की दलीलों को अनुचित बताया.

Featured Video Of The Day
Rajpal Yadav Bail News: राजपाल यादव को मिली जमानत, इतने करोड़ रुपये करने पड़े जमा | Syed Suhail
Topics mentioned in this article