दिल्ली : जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोपमुक्त

दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.

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भड़काऊ बयान देने के मामले में भी शरजीलपर अभी केस चल रहा है.
नई दिल्ली:

जामिया हिसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को आरोप मुक्त करार दिया. जामिया में 2019 में CAA - NRC कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिंसा फैल गयी थी. जिसमें दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.

भड़काऊ बयान देने के मामले में भी शरजील इमाम पर अभी केस चल रहा है, जिसमें शरजील ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम को इंडिया से काट देने की बात कही थी. फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है. इस मामले में इमाम पर देशद्रोह और UAPA लगाया गया था, इस केस में भी अभी जमानत नहीं मिली है. इसलिए शरजील इमाम अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता.

जामिया हिंसा के एक मामले में आसिफ इकबाल तन्हा को भी बरी कर दिया गया. आसिफ ने कहा कि जज ने हम सभी 13 स्टूडें  को साकेत कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है, जज ने कहा कि पुलिस की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए, वो सभी बेबुनियाद है. इस मामले में पुख्ता सबूत नहीं है. बस एक आरोपी जिसका जिक्र पुलिस ने किया है कि उसने टायर जलाया. उसपर सिर्फ उसी चीज में चार्ज लगाए जाएंगे बाकि सभी को सभी धाराओं से आरोप मुक्त कर दिया है जिसमे शरजील इमाम शामिल है.

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