ED ने ₹ 5,551 करोड़ के फेमा उल्लंघन मामले में Xiaomi और तीन विदेशी बैंकों को भेजा नोटिस

बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने Xiaomi Technology India Private Limited, CITI Bank, HSBC Bank और Deutsche Bank AG के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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Xiaomi India को ईडी ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: ईडी ने ने Xiaomi Technology India Private Limited, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 5551.27 करोड़ की लेनदेन शामिल है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने Xiaomi Technology India Private Limited, CITI Bank, HSBC Bank और Deutsche Bank AG के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

जांच एजेंसी ने विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के 'अनधिकृत" लेनदेन के लिए फेमा के तहत अपने बैंक खातों में पड़े Xiaomi Technology India Private Limited के 5,551.27 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया था. "फेमा की धारा 37ए के तहत  अधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश की पुष्टि की है.

जांच एजेंसी के मुताबिक 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और कानून का उल्लंघन किया गया है. फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया जा सकता है.

फेमा के तहत, ईडी की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार जब यह तय हो जाता है, तो आरोपी को दंड का भुगतान करना पड़ता है. अधिकायों ने पीटीआई को यह जानकारी दी है.

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