2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्‍यूमेंट्री से जुड़े मानहानि मामले में कोर्ट ने BBC को जारी किया नया समन 

बीबीसी को समन जारी करते हुए रोहिणी कोर्ट ने कहा कि बीबीसी एक विदेशी संस्‍था है. ऐसे में बीबीसी को कानून मंत्रालय के माध्‍यम से नया समन जारी कर रहे हैं.

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बीबीसी ने कानून मंत्रालय के माध्‍यम से नया समन जारी किया है. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्‍ली:

गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर बनी डॉक्‍यूमेंट्री से जुड़े मानहानि के मामले में कोर्ट ने बीबीसी को नया समन जारी किया है. यह समन दिल्‍ली की रोहिणी कोर्ट ने जारी किया है. रोहिणी कोर्ट ने कानून मंत्रालय के माध्‍यम से बीबीसी को समन किया है. इससे पहले, रोहिणी कोर्ट ने ही बीबीसी को 3 मई को नोटिस जारी किया था. इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. मानहानि मामले में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने रोहिणी कोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

समन जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि बीबीसी एक विदेशी संस्‍था है. ऐसे में बीबीसी को कानून मंत्रालय के माध्‍यम से नया समन जारी कर रहे हैं.

विनय कुमार सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री से राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ और विश्‍व हिंदू परिषद की मानहानि की गई है. साथ ही उन्‍होंने याचिका में कहा कि इसके माध्यम से आरएसएस और वीएचपी को बदनाम किया गया. 

बता दें कि बीबीसी ने इस साल 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्‍यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने यूट्यूब पर से इसे हटवा दिया था. साथ ही इस डॉक्‍यूमेंट्री को देश के खिलाफ प्रोपेगैंडा बताया था. साथ ही कुछ राज्‍यों में डॉक्‍यूमेंट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्‍ताव भी पारित हुए थे. 

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