राबर्ट वाड्रा ने ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा समय, सितंबर में होगी अगली सुनवाई

वाड्रा पर लंदन के ‘12 ब्रायनस्टन स्क्वायर’ में 19 लाख पाउंड की सम्पति खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

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रॉबर्ट वाड्रा के मामले की जांच धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है.
नई दिल्ली:

रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा है.  न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर ने वाड्रा को उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 26 सितंबर की तारीख तय की है. वाड्रा के वकील ने कहा कि वह उस समय भारत से बाहर थे जब याचिका पर अदालत का नोटिस उन्हें मिला और वह 11 जुलाई को लौटे हैं.

 वाड्रा पर लंदन के ‘12 ब्रायनस्टन स्क्वायर' में 19 लाख पाउंड की सम्पति खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.  मामले की जांच धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है.  

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बता दें इससे पहले इसी साल मार्च में उनसे ईडी ने दिल्ली के दफ्तर में पूछताछ की थी. दरअसल ईडी ने कहा था कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है. हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं. ईडी ने कहा था कि वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है. इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जांच से बच जाए. वाड्रा की अग्रिम जमानत खारिज़ हो. कोर्ट ने वाड्रा की अग्रिम जमानत पर एक अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था. (इनपुट-भाषा)

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