Maharashtra Corona cases: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के साथ कई अन्य तरह के अंकुश लगा दिए हैं. महाराष्ट्र में रविवार रात 28 मार्च रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू (Night Curfew) हो जाएगा. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक समुद्र तटों पर नहीं जा पाएंगे. ड्रामा थिएटर भी बंद हो जाएंगे. महाराष्ट्र में कोरोना के रोज नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं.
इसमें राजनीतिक, धार्मिक और अन्य सभी तरह की भीड़ इकट्ठा करने पर रोक शामिल है. रेस्तरां, गार्डेन और मॉल रविवार से 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं खुलेंगे. उद्धव ठाकरे सरकार ने एक आदेश में कहा, पांच से ज्यादा लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कई इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1000 रुपये का जु्र्माना लगाया जाएगा.
गाइडलाइन (Maharashtra Corona New Guidelines) में कहा गया है कि प्रतिबंध के समय में सभी उद्यान, बीच और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे. फेस मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. किसी भी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इन सभी प्रभावित राज्यों में फरवरी मध्य में मामले निचले स्तर पर आ गए थे, लेकिन फिर यहां कोरोना की नई लहर सामने आई है. भारत में कोरोना के एक्टिव मामले (Maharashtra Active COVID-19 Cases) साढ़े तीन माह बाद दोबारा 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में करीब 80 फीसदी केस महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश मिल रहे हैं. देश में शनिवार को पिछले 24 घंटे में 62,258 केस रिपोर्ट किए गए.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को 12 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में देश के सर्वाधिक प्रभावित 46 जिलों के नगर आयुक्त और जिलाधिकारी शामिल हैं. ये राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार शामिल हैं.