मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान सरकार और अन्य को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की भोपाल में लगी प्रतिमा के साथ 18 जनवरी 2013 या उसके बाद सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर स्थापित अन्य प्रतिमाओं (statues in public places) को हटाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने एमपी सरकार और अन्य पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही निर्देश दिया कि आगे से ऐसी जगहों पर प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जानी चाहिए. खंडपीठ के आदेश में कहा गया है कि नगर निगम भोपाल एवं अन्य प्रतिवादी मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की प्रतिमा को चबूतरा सहित तत्काल हटाएं.
अदालत ने नसीहत दी कि भविष्य में सड़कों एवं सार्वजनिक महत्व की भूमि पर कोई प्रतिमा न लगाई जाये. अदालत ने प्रतिवादियों पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें कहा गया है कि इस राशि में से 10,000 रुपये याचिकाकर्ता को दिए जायें, जबकि शेष 20,000 रुपये उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, जबलपुर में जमा होंगे, क्योंकि इस मुकदमे में बेवजह अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ है.
अदालत ने जनहित याचिका की प्रशंसा की और कहा कि याचिकाकर्ता ने वह किया जो राज्य को करना चाहिए था. इसके अलावा, अदालत ने नगर निगम सहित अन्य प्रतिवादियों की इस बात के लिए खिंचाई की कि उन्होंने सार्वजनिक हित के इस मुद्दे को छोटा समझने के साथ-साथ याचिकाकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी. अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे पर अर्जुन सिंह की 10 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित किये जाने को चुनौती दी थी, क्योंकि इसके स्थापित होने के बाद इलाके में यातायात बाधित हो रही थी. याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा ने कहा कि अदालत ने यह फैसला 3 मार्च को दिया था, लेकिन आदेश शुक्रवार को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है.