केंद्र सरकार ने विमान में बिना ईयरफोन के तेज संगीत बजाने को डिसरप्टिव बिहेवियर माना है डीजीसीए के नियमों के तहत ऐसे यात्रियों पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और बोर्डिंग से मना भी किया जा सकता है पायलट‑इन‑कमांड के पास अनुशासनहीन यात्रियों को नियंत्रित करने और आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा