कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब (Hijab) को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरे राज्य में फैल गया. मुस्लिम लड़कियों का आरोप है कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज कैंपस और क्लास में घुसने नहीं दिया जा रहा है. लड़कियों की शिक्षा की हिमायत करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसफजई (Malala Yousafzai) ने अब इस मामले को उठाया और कहा कि "लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से रोकना डराने यानी भयभीत करने वाला है."
कैसे शुरू हुआ हिजाब को लेकर विवाद?
हिजाब को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने पर जोर देने पर क्लास में जाने से रोक दिया गया. उडुपी और चिकमगलूर में दक्षिणपंथी समूहों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई.
अब मलाला युसफजई ने इस मुद्दे को उठाते हुए ट्वीट किया, "लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से रोकना भयावह है. महिलाओं के कम या ज्यादा पहनने को लेकर आपत्ति अब भी जारी है. भारत के नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने से रोकने के आगे आना चाहिए."
हिजाब विवाद की धमक मध्य प्रदेश और पुडुच्चेरी तक
स्टूडेंट के हिजाब पहनने से जुड़ा विवाद कर्नाटक राज्य की सीमा से निकलकर अब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और पुडुच्चेरी भी पहुंच गया है. मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए. उधर, पुडुच्चेरी में अधिकारियों ने अरियानकुप्पम (Ariyankuppam) के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक से कक्षा में हेडस्कार्फ पर ऐतराज जताने वाले वाले एक शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच करने को कहा है.
कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज 3 दिन बंद
हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में सभी स्कूल-कॉलेज तीन दिन बंद रहेंगे. राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने ट्वीट करके यह जानकारी दी. सीएम ने ट्वीट किया कि शांति और सद्भाव बहाल बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी हाई स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए हैं.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने की शांति बनाये रखने की अपील
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाये रखने की अपील की. उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है.
वी़डियो: कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ा, छात्रों ने स्कूल में फहराया भगवा झंडा