मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. जानकारी के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है. एक NGO की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है. चेंबूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 292, 293, 509 और आईटी एक्ट की 67 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरअसल अभिनेता रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड तस्वीरों को पोस्ट किया था. जिसे लेकर एनजीओ ने सोमवार को चेंबूर पुलिस थाने में वकील के जरिए लिखित शिकायत की थी.
चेंबर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर पर मुंबई पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि अभिनेता रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शर्टलेस तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें एक पेपर पत्रिका के लिए बड़ी रकम कमाने और समाज के युवाओं को भ्रष्ट करने या समाज को खराब करने की कोशिश करने के इरादे से शूट किया. साथ ही उनके कृत्य से महिलाओं के मन में शर्मिंदगी हुई. लिहाजा शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 292,293,509 और आईटी अधिनियम 67 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.
बता दें कि कल पुलिस अधिकारी ने बताया था कि एनजीओ के पदाधिकारी ने कहा है कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है. शिकायतकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी. पुलिस अधिकारी ने कहा था कि, ‘‘हमें सोमवार को इस मामले में एनजीओ से जुड़े एक व्यक्ति तथा एक महिला वकील का आवेदन मिला. अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. हम जांच कर रहे हैं.'' वहीं आज केस दर्ज कर लिया गया गया.
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