सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
आजम खान (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब आजम खान को 2019 हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है. रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने उन्हें दो साल की सुनाई है. आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था. आरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था.

हेट स्पीच मामले में आज़म खान को 2 वर्ष कारावास और 1000 रु अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई. 2019 लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. आजम खान पर हेट स्पीच का 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच का यह दूसरा मामला है. पहले मामले में रामपुर से ही उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी. जिसमें आज फैसले की तारीख तिथि गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अदालत में आजम खान को आज दोषी करार दिया है. दंड की घोषणा करते हुए अदालत ने 2 वर्ष कारावास और 1000 रु अर्थदंड की सज़ा सुनाई है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना और हनी ने अदालत से निकलते हुए मीडिया से बात की और आजम खान के दोषी करार दिए जाने को सत्य की जीत बताया और कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए नजीर साबित होगा और उन लोगों की जुबान पर ताला लगाएगा जो किसी के लिए कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं करते हैं.

ये भी पढ़ें : उफनती यमुना के कारण दिल्ली की रफ्तार पर लगा ब्रेक, यमुना बैराज के जाम गेट को खोलने की कवायद जारी

ये भी पढ़ें : "भैंस के दूध या मुर्गी के अंडे ना देने पर भी..." हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार

Advertisement
Featured Video Of The Day
Kissing Controversy के बाद Udit Narayan फिर से विवादों में, जानिए इस बार क्या हुआ?
Topics mentioned in this article