पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कहा कि यह 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' है. कांग्रेस की तरफ बयान जारी कर कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य, पूरी तरह गलत."
कांग्रेस (Congress) महासचिव ने जयराम रमेश पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा, "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया. कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह अक्षम्य मानती है."
राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) समूह की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी.
पूर्व PM राजीव गांधी के सभी हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा
सात दोषियों को हत्या में भूमिका को लेकर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी.
साल 2000 में राजीव गांधी की पत्नी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दखल के बाद नलिनी श्रीहरन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था. साल 2008 में, राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वेल्लोर जेल में उससे मुलाकात की थी.
छह अन्य दोषियों की सजा को भी साल 2014 में कम कर दिया गया था. उसकी साल तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने उन्हें रिहा करवाने की कोशिश की थी.