राजेंद्र नगर कोचिंग मामला: बिल्डिंग के मालिकों को कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया था. उसमें डूबकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी.

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नई दिल्ली:

दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर की एक कोचिंग में तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिकों को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिकों की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, ‘‘जांच अभी शरुआती चरण में है. मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं.''  अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ‘बेसमेंट' के चार सह मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह - के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बिल्डिंग के मालिकों की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा था जांच अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में कोर्ट को मालिकों को ज़मानत नहीं देनी चाहिए. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई की शाम को राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट के अंदर बारिश का पानी घुसने से श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन नामक तीन छात्रों की मौत हो गई थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेंद्र नगर कोचिंग मामले की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी. उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो.''

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