दिल्ली दंगा में राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक सहित 18 दोषी करार

कोर्ट ने कहा कि भीड़ के सदस्य हिंदुओं को मारने सहित हर तरह से नुकसान पहुंचाना था. कोर्ट ने कहा कि भीड़ भी हर तरह से डीआरपी स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नई दिल्ली:

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक के खिलाफ आरोप तय किया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक और अन्य 18 के खिलाफ आरोप तय किया है. कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश में कथित संलिप्तता के मामले में आरोप तय किया है. कोर्ट ने कहा कि डीआरपी स्कूल के चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि स्कूल के अंदर सामान को नुकसान पहुंचाया गया और जला दिया गया.

कोर्ट ने कहा कि भीड़ के सदस्य हिंदुओं को मारने सहित हर तरह से नुकसान पहुंचाना था. कोर्ट ने कहा कि भीड़ भी हर तरह से डीआरपी स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोप तय किया है.  कोर्ट  ने फैसल फारूक पर IPC की धारा 147, 148, 307, 395, 427, 435, 436, 450 और आईपीसी की धारा 120 बी और IPC  की धारा 153Aऔर 505 के तहत आरोप तय किया. 

कोर्ट ने मोहम्मद अंसार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 तहत आरोप तय किया.  कोर्ट ने फारूक को छोड़कर सभी आरोपियों पर IPC की धारा 147, 148,153 ए, 395,427, 435, 436, 450, 307, IPC की धारा 120 बी, 149 और 188 के तहत आरोप तय किया.  दिल्ली पुलिस का आरोप है कि फारूक ने कथित रूप से  भीड़ को उकसाया जिसके बाद भीड़ ने 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास डीआरपी स्कूल और आसपास की संपत्तियों को आग लगाई थी.

Advertisement

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
India Pakistan Tension BREAKING: 32 Airport पर सभी Domestic Flights 15 मई तक के लिए स्थगित
Topics mentioned in this article