Rajasthan Bypoll : कांग्रेस (Congress) ने राजस्थान में तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव (Rajasthan Assembly By-election 2021) के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा शनिवार को कर दी. पार्टी ने सहाड़ा सीट पर गायत्री देवी, सुजानगढ़ सीट पर मनोज कुमार मेघवाल और राजसमंद सीट पर तनसुख बोहरा को अपना उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने शनिवार को नई दिल्ली में इसकी घोषणा की. गौरतलब है कि राज्य की सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सहाड़ा में रतनलाल जाट, सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल व राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी को अपना उम्मीदवार बनाया है.
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वहीं, दूसरी ओर चुनाव के बीच कोरोना का कहर जारी है. ऐसे में राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगा चुकी है. राजस्थान सरकार ने होली (Holi 2021) व शब ए बारात (Shab-E-Barat) पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है. गृह विभाग ने बुधवार यानी 24 मार्च को ही इस बारे में आदेश जारी किया था. इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी दिशानिर्देश की निरन्तरता में होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है.
उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना वायरस दिशानिर्देश में होली का त्योहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी. सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली व शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.
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राज्य सरकार ने लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है. सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने व शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है. प्रवक्ता के अनुसार भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस आयुक्त जयपुर तथा जोधपुर को उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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