राजा भैया-भानवी सिंह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को 4 महीने में मामला निपटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार किया, लेकिन उन्हें सीमित राहत देते हुए मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है. 

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  • SC ने दिल्ली हाई कोर्ट को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले पर 4 महीने में फैसले के लिए कहा है.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने राजा भैया को निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी.
  • सुप्रीम कोर्ट ने भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, लेकिन मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया.
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नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को उत्तरप्रदेश के विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले पर चार महीने में फैसला करने के लिए कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने राजा भैया उर्फ ​​रघुराज प्रताप सिंह को निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी. यह मामला उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा के केस से जुड़ा है और घरेलू हिंसा की मुख्य याचिका दिल्ली की निचली अदालत में पेंडिंग है. 

सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की मेरिट पर कोई बात नहीं की, ⁠लेकिन हाई कोर्ट को राजा भैया को जारी किए गए समन से जुड़े मामले पर चार महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने इस समन पर 2024 में रोक लगाई थी. 

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भानवी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सीमित राहत 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार किया, लेकिन उन्हें सीमित राहत देते हुए मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है. 

भानवी सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामला 2024 से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है. 

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शारीरिक और मानसिक उत्‍पीड़न का आरोप 

जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब हाई कोर्ट स्वयं मामले की सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए जा सकते हैं.

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गौरतलब है कि राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. अपनी शिकायत में भानवी सिंह ने उन पर कई वर्षों तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. साथ ही भानवी ने ससुराल पक्ष, विशेषकर सास द्वारा उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं. पुलिस के अनुसार, दंपति पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं.
 

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