"राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी... ", मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए 2019 के मानहानि मामले में हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सजा भी सुनाई थी. 

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए 2019 के मानहानि मामले में हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सजा भी सुनाई थी. 

पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा 
  1. सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच ने कहा कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी वो गुड टेस्ट में नहीं था. उन्हें भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए. 
  2. किसी को अयोग्य घोषित करने का असर न केवल व्यक्ति के अधिकार पर, बल्कि मतदाताओं पर भी पड़ता है. 
  3. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने अधिकतम सज़ा सुनाई है. यदि सज़ा एक दिन भी कम होती तो राहुल गांधी अयोग्य साबित नहीं होते. 
  4. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. 
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