राहुल गांधी को तीन साल के लिए मिला पासपोर्ट, कल अमेरिका के लिए होंगे रवाना

राहुल गांधी सोमवार को अमेरिका जा रहे हैं. वहां पर राहुल गांधी बैठकों में भाग लेंगे. साथ ही वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे.

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राहुल गांधी के वकीलों ने 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की मांग की थी. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तीन साल के लिए कम वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. दिल्ली की एक अदालत के शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बाद पासपोर्ट जारी किया गया था, जो सामान्य पासपोर्ट के लिए 10 साल की अवधि से अलग है. यह फैसला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की आपत्ति के बाद लिया गया है. राहुल गांधी अब सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे.  राहुल गांधी ने संसद सदस्य के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अपने आदेश में कहा था, "मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं. दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए."

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि नेशनल हेराल्ड मामला शिकायतकर्ता की जिरह के स्तर पर लंबित है और राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर या वकील के माध्यम से लगातार पेश हो रहे हैं और उन्होंने न ही कार्रवाई में व्यवधान डाला है और न ही उसमें देरी होने दी है. 

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अदालत ने अपने फैसले में सार्वजनिक हितों और आरोपी के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया. यह निष्कर्ष निकाला गया कि तीन साल के पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होगा. 

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अमेरिका में ये है कार्यक्रम  
राहुल गांधी सोमवार को अमेरिका जा रहे हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वहां पर राहुल गांधी बैठकों में भाग लेंगे. साथ ही वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे. उनके यात्रा कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करना, अमेरिकी संसद में सांसदों से मिलना और थिंक टैंक के सदस्यों के साथ ही वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करना शामिल है. 

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सुब्रह्मण्‍यम स्‍वामी ने किया था विरोध 
सुब्रह्मण्‍यम स्वामी ने तीन साल के पासपोर्ट आवेदन का विरोध करते हुए जोर देकर कहा कि यह योग्यता के बिना है और केवल एक साल के लिए पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए और उसके बाद हर साल इसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के बारे में सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वह एक ब्रिटिश नागरिक थे. हालांकि इस दावे का गांधी के वकील तरन्नुम चीमा ने विरोध किया, जिन्होंने बताया कि इसी तरह की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था. 

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राहुल गांधी के वकीलों ने दिया ये तर्क 
राहुल गांधी के वकीलों ने तर्क दिया कि 10 साल का पासपोर्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में इसी तरह की नरमी बरती गई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अभी तक आरोप भी तय नहीं हुए हैं. 

नेशनल हेराल्‍ड मामले में शिकायतकर्ता हैं स्‍वामी 
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ सुब्रह्मण्‍यम स्वामी की निजी शिकायत नेशनल हेराल्ड मामले का आधार है. इस मामले में उनके खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है, जो अब बंद हो चुके दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के अधिग्रहण के संबंध में है. 

अदालतों ने रोक नहीं लगाई थी 
मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले कहा था कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अदालतों ने गांधी के आने-जाने पर रोक नहीं लगाई थी. अदालत ने कहा कि उन्होंने अनुमति प्राप्त किए बिना कई बार यात्रा की थी. 

मानहानि मामले में निलंबित है सजा 
राहुल गांधी ने मार्च 2023 में अपने संसद सदस्‍य नहीं रहने के बाद राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था. उन्‍होंने एक नए और साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. मानहानि के एक मामले में उनकी सजा के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जहां उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि के मुकदमे में उनकी सजा निलंबित कर दी गई है. 

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