राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' केस में मिली जमानत, जानें- याचिका में क्‍या की गई थी मांग?

राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम केस' में 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया था. अब इसी फैसले को राहुल गांधी ने आज सूरत की कोर्ट में चुनौती दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
राहुल गांधी ने मानहानि केस को खारिज करने को लेकर याचिका दाखिल की थी.
नई दिल्‍ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में आज सूरत की कोर्ट से जमानत मिल गई है. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. सजा पर रोक की याचिका पर कोर्ट में 3 मई को सुनवाई होगी. राहुल गांधी ने आज सूरत कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्‍हें मानहानि का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद राहुल गांधी को संसद सदस्‍यता से हाथ धोना पड़ा था. राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी सूरत पहुंचे थे. आइए जानते हैं कि राहुल गांधी की याचिका में क्‍या है. 

राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में मानहानि मामले को खारिज करने को लेकर याचिका दाखिल की थी. राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दो अपील की है, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है. वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने दो साल की सजा को रद्द करने की भी अपील की है.  

राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने दोषी ठहराया था. अब इसी फैसले को राहुल गांधी ने आज सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.  

Advertisement

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्‍पणी की थी, जिसे लेकर उन्‍हें सजा सुनाई गई थी. इस सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. इसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है और दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. 

Advertisement

ये भी पढ़ें :

* राहुल गांधी को मिली ज़मानत, गुजरात की अदालत ने सज़ा पर फिलहाल लगाई रोक
* "राहुल गांधी अपील करने जा रहे या CMs के साथ जाकर अदालत को प्रभावित करने..." : रविशंकर प्रसाद
* "राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया और माफी तक....": केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

Advertisement


 

Featured Video Of The Day
Fit India: अधो मुख संवासन से रीढ़ की हड्डी में आएगी मजबूती और लचीलापन!
Topics mentioned in this article