UP News: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे कानूनी विवाद (Rahul Gandhi Citizenship Case) में एक नया मोड़ आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने सुरक्षा कारणों और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मामले को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट (Lucknow's Special MP-MLA Court) में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने क्यों लिया यह फैसला?
जस्टिस बृज राज सिंह की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य रूप से दो बड़ी वजहें बताईं हैं. पहली- याचिकाकर्ता ने रायबरेली में अपनी जान को गंभीर खतरा बताया था. दूसरी- कोर्ट ने माना कि रायबरेली में कार्यवाही के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने और न्यायिक कामकाज में हस्तक्षेप की संभावना थी.
क्या है पूरा मामला?
कर्नाटक के नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक याचिका दायर की है. याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो भारतीय कानून का उल्लंघन है. उन पर फर्जी पासपोर्ट रखने और गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है. यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.
22 दिसंबर की तारीख है अहम
रायबरेली की विशेष MP-MLA कोर्ट ने पहले ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी. अब यह सारी फाइलें लखनऊ कोर्ट पहुंचेंगी. इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ की विशेष अदालत में होगी.
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