ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर की सर्वेक्षण रिपोर्ट, वीडियोग्राफी व फोटो पब्लिक डोमेन में लाने और प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है. इस संबंध में वाराणसी के जिला जज को पत्र लिखा गया है. विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेन्द्र सिंह "विसेन" ने जिला मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई है कि ज्ञानवापी कमीशन की फोटोग्राफी या वीडियो प्रकाशित नही होनी चाहिए. इसके साथ ही इन सामग्री को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा ना किया जाए. पत्र में कहा गया है कि ये कोर्ट की संपत्ति रहे और कोर्ट तक ही सीमित रहै, अन्यथा राष्ट्रविरोधी ताकतें इसे लेकर माहौल बिगाड़ सकती है.
पत्र में कहा गया है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा हो सकता है. राष्ट्र विरोधी ताकतों के सक्रिय होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है. किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने के प्रयास में लिप्त पाए जाने पर रासुका सहित अन्य प्रावधानों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गोरी मंदिर मामले में सर्वे की रिपोर्ट 19 मई को एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने अदालत में दाखिल की है. विशाल सिंह ने एनडीटीवी से कहा था कि हमने सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
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