पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य के व्यापारियों को दीपावली का तोहफा दिया है. पंजाब कैबिनेट ने गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) से पहले के बकाए के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) लागू करने को हरी झंडी दे दी है. यह फैसला सोमवार सुबह पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. इस योजना से 60000 से ज्यादा व्यापारियों को फायदा होगा.
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक प्रवक्ता ने बताया कि जीएसटी से पहले के बकाया के निपटान के लिए ‘रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज योजना-2023' लागू की गई है. इससे कानूनी मामलों का बोझ कम होगा. OTS योजना 15 नवंबर 2023 से लागू होगी और 15 मार्च 2024 तक जारी रहेगी. वे टैक्सपेयर्स जिनका टैक्स, जुर्माना और ब्याज 31 मार्च 2023 तक एक करोड़ रुपये तक है, वे योजना के तहत निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे.
OTS 1 लाख रुपये तक की शेष राशि के मामले में देगा पूरी छूट
OTS 1 लाख रुपये तक की शेष राशि के मामले में पूर्ण छूट देगा. इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक एक लाख रुपये तक के बकाए के 39,787 मामले हैं. इन मामलों को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. इसी तरह, करीब 19361 मामलों में 100 प्रतिशत ब्याज, 100 प्रतिशत जुर्माना और 50 प्रतिशत कर राशि से छूट दी जाएगी.
27 नवंबर से ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू करने को मंजूरी दे दी है, ताकि राज्य के निवासी निःशुल्क देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें. इस यात्रा के साधन दो तरह के होंगे. लंबी दूरी के धार्मिक स्थलों के लिए यात्रा का साधन ट्रेन और छोटी दूरी के लिए यात्रा का साधन सड़क और बस होगा.
पुलिस विभाग और विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को भी मंजूरी
वहीं, भगवंत मान कैबिनेट ने पुलिस विभाग और विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब की क्रमवार साल 2020 और 2022 की सालाना प्रशासिनक रिपोर्टों को मंजूरी दे दी है. सामाजिक सुरक्षा और महिला व बाल विकास की साल 2022- 23 और 2019-20 की सालाना प्रशासिनक रिपोर्टों पर भी मुहर लगा दी है.
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