कोरोना के हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि Covid19 से पीड़ित सभी दिल्लीवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. HC ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जीने के सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार की गारंटी देता है.हम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, इसलिए, हम याचिकाकर्ता के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं. अगर उसे अंतत: ICU की आवश्यकता होती है तो आदर्श रूप से कहना चाहिए कि उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उसी समय हम इस तथ्य को नहीं छोड़ सकते हैं कि शहर में हजारों लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं और यदि याचिकाकर्ता की तुलना में बदतर न हो तो उनकी हालत भी उतनी ही खराब हो सकती है.
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अदालत ने कहा कि उनका (उन लोगों का) भी वेंटिलेटर सुविधा के साथ आईसीयू बेड के लिए बराबर का दावा बनता है. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, अदालत उसे प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए आदेश जारी नहीं भी कर सकती है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि यहां सरकार का फर्ज है कि वो उन सभी को भी चिकित्सा उपलब्ध कराए जिन्हें इसकी जरूरत है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 52 साल के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कहीजिसकी कोविड के कारण हालत खराब हो गई है.
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