पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामला : नुपुर शर्मा ने भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा

भिवंडी के एक पुलिस अधिकारी ने शाम को संवाददाताओं को बताया कि शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से ठाणे पुलिस को एक ईमेल भेजा और अपना बयान दर्ज करने के वास्ते पुलिस के सामने पेश होने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा.

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
नुपुर शर्मा ने भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा
ठाणे (महाराष्ट्र):

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र में भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए सोमवार को चार सप्ताह का समय मांगा. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.पुलिस ने शर्मा का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें तलब किया था.

भिवंडी के एक पुलिस अधिकारी ने शाम को संवाददाताओं को बताया कि शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से ठाणे पुलिस को एक ईमेल भेजा और अपना बयान दर्ज करने के वास्ते पुलिस के सामने पेश होने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा.

उन्होंने कहा कि विभाग ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि शर्मा को चार सप्ताह का समय दिया जाए या उन्हें पेश होने के लिए नया समन जारी किया जाए.

इससे पूर्व दिन में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि शर्मा को समय दे दिया गया है और वह सोमवार को भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि शर्मा को कितना समय दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि रजा अकादमी के एक प्रतिनिधि द्वारा 30 मई को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भिवंडी पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शर्मा ने एक समाचार चैनल पर बहस के दौरान कथित आपत्तिजनक बयान दिया था.

एक अधिकारी के मुताबिक, भाजपा के पूर्व पदाधिकारी नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. भिवंडी पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जिंदल के कथित विवादास्पद ट्वीट पर 15 जून को उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है.

Advertisement

इस बीच, भिवंडी शहर में पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में और नुपुर शर्मा की कथित विवादास्पद टिप्पणी का समर्थन करने के मामले में 19 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति को रविवार को हिरासत में लिया था.

भिवंडी के पुलिस उपायुक्त (जोन- II) योगेश चव्हाण ने रविवार रात बताया कि उस व्यक्ति ने माफी मांगी ली है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

चव्हाण ने शहर के लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करने की अपील की है.ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को 22 जून को उसके समक्ष पेश होने और अपनी टिप्पणी पर बयान दर्ज कराने को कहा है. वहीं, मुंबई पुलिस ने भी उन्हें 25 जून को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है. पुलिस ने संबंधित समाचार चैनल से बहस का वीडियो भी मांगा है, जिसमें टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ.

गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का देश-दुनिया के कई हिस्सों में विरोध होने के बाद भाजपा ने पांच जून को नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और जिंदल को निष्कासित कर दिया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें -

अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत, शाहीन बाग को लेकर भड़काऊ भाषण पर FIR की याचिका खारिज

हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जताई नाराजगी, कही ये बात

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Varanasi में पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के बाद फरार पति का भी मिला शव, हत्या या आत्महत्या?
Topics mentioned in this article