पुणे में 19 मई को पोर्श कार से हुई दुर्घटना के मामले में पुलिस को ससून अस्पताल के कर्मचारियों डॉ.अजय तावड़े, डॉ. श्रीहरि हल्नोर और अतुल घाटकांबले पर मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मिल गई है. एक स्थानीय अदालत को बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गयी.
तावड़े, हल्नोर और घाटकांबले पर 17 वर्षीय आरोपी के रक्त के नमूनों की अदला-बदली कर शराब परीक्षण को अमान्य किए जाने में संलिप्त होने का भी आरोप है.
विशेष सरकारी अभियोजक शिशिर हिरय ने कहा, ‘‘हमने आज अदालत को बताया कि पुलिस को मामले में तावड़े, हल्नोर और घाटकांबले के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है. सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने या आरोप तय करने के लिए ऐसी मंजूरी अनिवार्य है.''इस मामले में तावड़े, हल्नोर, घाटकांबले के साथ नाबालिग के माता-पिता और दो बिचौलिए जेल में हैं.
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