पोर्न फिल्म केस : राज कुंद्रा को अभी जेल में रहना होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठुकराई तुरंत रिहाई की याचिका

इस बीच, मुंबई पुलिस ने इस रैकेट में शामिल लोगों की धर पकड़ के लिए शुक्रवार को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से लंबी पूछताछ की. मुंबई पुलिस के प्रॉपर्टी सेल विभाग ने शर्लिन चोपड़ा को 160 सीआरपीसी के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा था.

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई की मांग वाली राज कुंद्रा की याचिका खारिज कर दी है.
मुंबई:

बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Actress Shilpa Shetty) के पति और पोर्न फिल्मों के आरोपी व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अभी जेल में ही रहना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और तुरंत रिहा करने की याचिका ठुकरा दी है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है जिसमें निचली अदालत ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था." कुंद्रा और रयान थोर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी.

व्यवसायी कुंद्रा को उनके एक सहयोगी रयान थोर्पे के साथ, 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी वीडियो बनाने में शामिल होने के आरोप में  गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया है कि विचाराधीन सामग्री पोर्नोग्राफ़ी नहीं थी और इसी तरह की सामग्री ओटीटी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है.

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मामले में मुंबई पुलिस का दावा किया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनायी जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी. पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपये से अधिक की कमायी की. पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापों के दौरान 51 आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने का भी दावा किया है.

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इस बीच, मुंबई पुलिस ने इस रैकेट में शामिल लोगों की धर पकड़ के लिए शुक्रवार को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से लंबी पूछताछ की. मुंबई पुलिस के प्रॉपर्टी सेल विभाग ने शर्लिन चोपड़ा को 160 सीआरपीसी के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा था.

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