बीबीसी पर पाबंदी की याचिका: SC ने याचिकाकर्ता से शुक्रवार को मामले को मेंशन करने को कहा

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को शुक्रवार को मामले का उल्लेख करने को कहा

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगे पर आधारित विवादित वृत्तचित्र को लेकर भारत में ब्रिटिश बॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर पूर्ण पाबंदी लगाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका को त्वरित सूचीबद्धता के लिए फिर से उल्लेख करने को कहा है. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को शुक्रवार को मामले का उल्लेख करने को कहा.

शीर्ष अदालत हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बीबीसी और उसके कर्मियों के विरुद्ध जांच की मांग की गई है.

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बीबीसी भारत सरकार के विरुद्ध भेदभावपूर्ण रहा है और नरेंद्र मोदी पर वृत्तचित्र भारत एवं उसके प्रधानमंत्री के बढ़ते वैश्विक कद के विरूद्ध एक गहरी साजिश का परिणाम है.

तीस जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस विवादित वृत्तचित्र पर रोक लगाने के फैसले के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी.
 

Featured Video Of The Day
NDTV Indian Of The Year 2025: IISc की प्रोफेसर Gali Madhavi Latha को ‘साइंस आइकन ऑफ द ईयर’
Topics mentioned in this article