हम इसपर सुनवाई नहीं करेंगे...: वोट काउंटिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग वाली याचिका सु्प्रीम कोर्ट में खारिज

याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने कहा था कि EVM -VVPAT को लेकर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया था कि अगर 100 फीसदी EVM को VVPAT से जोड़ा गया तो वोटों की गिनती में 12 दिन लगेंगे.

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नई दिल्ली:

चुनाव के दौरान वोटों की गिनती में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई. दरअसल याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने कहा था कि EVM -VVPAT को लेकर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया था कि अगर 100 फीसदी EVM को VVPAT से जोड़ा गया तो वोटों की गिनती में 12 दिन लगेंगे.

जवाब ना मिलने पर दाखिल की याचिका

जैन ने CJI संजीव खन्ना के सामने दावा किया कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो 48 घंटे में गिनती पूरी करके दिखा सकते हैं.  ⁠जैन ने बताया कि इसे लेकर पहले उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजा था. लेकिन जवाब ना मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी बात नहीं सुनी. जैन ने दावा किया कि उनको मौका दिया जाए तो वो 48 घंटे में सारी गिनती कर सकते हैं.

CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस मुद्दे पर हम जांच और सुनवाई पहले ही कर चुके हैं. ⁠इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. हम इस याचिका को खारिज करते हैं.

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