छठ पूजा को लेकर SC में याचिका, श्रद्धालुओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना करे दिल्ली पुलिस

जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर एक पॉलिथीन भर पटाखे खरीदने वालों के साथ भी अपराधियों सा बर्ताव किया था, ऐसे में यमुना तट पर छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना किया जाए.

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प्रशासन ने यमुना के अलावा छोटे बड़े जल स्रोत या तालाब, झील, टैंक आदि में छठ पूजा का बंदोबस्त किया है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गुहार लगाई गई है कि यमुना तट पर छठ पूजा करने की इजाजत देने का निर्देश डीडीएमए (DDM) को दिया जाए. डीडीएमए (DDMA) ने दिशा निर्देश जारी कर यमुना तट पर छठ पर्व उत्सव के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने भी यमुना के अलावा छोटे बड़े जल स्रोत या तालाब, झील, टैंक आदि में छठ पूजा का बंदोबस्त किया है. संजीव नेवार और स्वाति गोयल शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यमुना तट पर जो श्रद्धालु छठ पूजा के लिए जाएं उनके खिलाफ दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई ना करें.

श्रद्धालुओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार ना करें
जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर एक पॉलिथीन भर पटाखे खरीदने वालों के साथ भी अपराधियों सा बर्ताव किया था, ऐसे में यमुना तट पर छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना किया जाए.

ऐसा छठ पर ना हो
याचिकाकर्ताओं के वकील शशांक शेखर झा के मुताबिक, श्रद्धालुओं पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी जैसी सख्ती न की जाए. ऐसी ही राहत छठ पर पटाखे खरीदने और चलाने वालों को भी मिले. इसके अलावा, याचिका में यमुना में अमोनिया की मात्रा कम करने और इसे ज्यादा जल प्रवाह से घुलाने के लिए भी ज्यादा पानी छोड़ने की अपील की गई है.

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