पतंजलि को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए लगाया 50 लाख का जुर्माना

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था. न्यायमूर्ति आरआई छागला की एकल पीठ ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हलफनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया.

न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई. पीठ ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना ​​के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा. उच्च न्यायालय 19 जुलाई को मामले की आगे की सुनवाई करेगा.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
UPSC का नया परीक्षा पोर्टल हिट, 92% से ज़्यादा उम्मीदवारों ने चुना आधार Verification | NDTV India
Topics mentioned in this article