नूंह हिंसा मामले की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में स्थगित, बुलडोजर कार्रवाई पर हरियाणा सरकार ने कही ये बात

सरकार के एडिशनल एजी दीपक सबरवाल ने कहा कि आज सरकार की तरफ़ जवाब दाखिल नहीं किया गया. अब इस मामले में जवाब चीफ जस्टिस के सामने दाखिल किया जाएगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नूंह हिंसा मामले की सुनवाई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है. अब हरियाणा के नूंह हिंसा मामले की अगली सुनवाई चीफ़ जस्टिस के समक्ष होगी. हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के एडिशनल AG  दीपक सब्रवाल पेश हुए. हरियाणा सरकार के एडिशनल एजी दीपक सबरवाल ने कहा कि आज सरकार की तरफ़ जवाब दाखिल नहीं किया गया. अब इस मामले में जवाब चीफ जस्टिस के सामने दाखिल किया जाएगा.

चीफ जस्टिस के सामने ही मामले की सुनवाई 16 अगस्त को हो सकती है जहां पर जवाब दायर किया जाएगा. दीपक सबरवाल ने कहा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वह कानून के तहत ही हुई थी और हाईकोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी. क़ानून के तहत ही नूंह और गुरुग्राम मे क़ानून के तहत और नियमों के मद्देनज़र रखते हुये की गई थी. बुलडोज़र कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

बुलडोज़र की कार्रवाई के दौरान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है. कानून के तहत ही मामले में कार्रवाई हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई करती रहेगी.

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