न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को कोविड चिकित्सा सुविधा देने की याचिका पर नोटिस

हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करेंगे और न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए कदम उठाएंगे

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दिल्ली हाई कोर्ट.
नई दिल्ली:

Delhi Coronavirus: दिल्ली की जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) और उनके परिवारों के लिए कोविड (COVID) चिकित्सा सुविधा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करेंगे और न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए कदम उठाएंगे. एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करेंगे जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा. 

सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने न्यायिक अधिकारियों के लिए कोविड के उपचार और बेड की व्यवस्था कराए जाने की मांग की थी. घोष ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे न्यायाधीश COVID-19 की इस महामारी के शिकार हों. घोष ने कहा कि कुछ जजों की मौत हो गई है और 60 से अधिक न्यायिक अधिकारी संक्रमित हैं. 

घोष ने न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसरों को और यहां तक ​​कि न्यायालय परिसरों को न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए COVID केयर सेंटर  के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया.

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