जनपद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने सुंदर भाटी गिरोह के कुख्यात सक्रिय सदस्य की एक करोड़ 7 लाख रुपए कीमत की संपत्ति को मंगलवार को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि थाना जेवर पुलिस ने अभियुक्त नरेश तेवतिया के बीरमपुर गांव स्थित मकान को कुर्क किया है. उन्होंने बताया कि इसकी कीमत एक करोड़ 7 लाख 85 हजार 200 रूपए आंकी गई है. उन्होंने बताया कि नरेश तेवतिया कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी के गिरोह का सक्रिय सदस्य है.
'इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी'
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 2019 में कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की गई है." पुलिस ने चेतावनी दी कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 14 (1) गैंगस्टर माफियाओं और अपराधियों और उनके सहयोगियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए अवैध संपत्तियों की कुर्की की अनुमति देती है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नोएडा पुलिस ने 2023 में अब तक 39 मामलों में गैंगस्टरों और माफियाओं से संबंधित 81,87,70,319 रुपये की संपत्ति जब्त की है.
ये भी पढ़ें- विधायकों की ग्रुप फोटो में तीसरी लाइन में बैठे थे भजनलाल शर्मा, कुछ मिनट बाद BJP ने दे दी राजस्थान की कमान
ये भी पढ़ें-सब भगवान की मर्जी... भजनलाल शर्मा के राजस्थान CM बनने पर बोले पिता, मां ने कहा- खूब काम करेगा बेटा
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)