नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर का 1.07 करोड़ का घर किया कुर्क, जानें पूरा मामला

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 2019 में कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की गई है."

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  • नोएडा पुलिस ने की कार्रवाई
  • इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी
  • गैंगस्टर का 1.07 करोड़ का घर कुर्क
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नोएडा:

जनपद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने सुंदर भाटी गिरोह के कुख्यात सक्रिय सदस्य की एक करोड़ 7 लाख रुपए कीमत की संपत्ति को मंगलवार को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि थाना जेवर पुलिस ने अभियुक्त नरेश तेवतिया के बीरमपुर गांव स्थित मकान को कुर्क किया है. उन्होंने बताया कि इसकी कीमत एक करोड़ 7 लाख 85 हजार 200 रूपए आंकी गई है. उन्होंने बताया कि नरेश तेवतिया कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी के गिरोह का सक्रिय सदस्य है.

'इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी'
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 2019 में कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की गई है." पुलिस ने चेतावनी दी कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 14 (1) गैंगस्टर माफियाओं और अपराधियों और उनके सहयोगियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए अवैध संपत्तियों की कुर्की की अनुमति देती है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नोएडा पुलिस ने 2023 में अब तक 39 मामलों में गैंगस्टरों और माफियाओं से संबंधित  81,87,70,319 रुपये की संपत्ति जब्त की है.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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