गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपमानजनक बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
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पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
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गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मानहानि मामले में निचली अदालत के समन के आदेश और मामले में चल रही कार्यवाही स्थगित करने की अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को गुजरात की अहमदाबाद की निचली अदालत में शुक्रवार 11 अगस्त को मानहानि मामले में पेश होना था. दोनों नेताओं ने इसी मामले में गुजरात हाई कोर्ट से अंतरिम राहत देने की अपील की थी.