सुवेंदु अधिकारी को SC से राहत नहीं, कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

SC ने कहा, "यह एक चुनावी याचिका है. हम इसे क्यों ट्रांसफर करें." इसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने याचिका वापस ले ली.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
नई दिल्‍ली:

पश्चिम बंगाल  के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu adhikari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका को मंजूरी देने से इनकार किया. SC ने कहा, "यह एक चुनावी याचिका है. हम इसे क्यों ट्रांसफर करें." इसके बाद अधिकारी ने याचिका वापस ले ली.  

अधिकारी की ओर से उनके वकील हरीश साल्वे ने दलील दी, " वह 10 साल से मुख्यमंत्री हैं. क्या वहां निष्पक्ष सुनवाई होगी? उनको उचित आशंका है.  एक जज ने खुद को अलग कर लिया है." जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता. आपको और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है.  यदि  किसी निर्देश की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जा सकते हैं." पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनाव याचिका को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी भी हाईकोर्टमें स्थानांतरित करने की याचिका पर कई सवाल किए थे. 

राज्य चुनावों में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से अधिकारी से हारने वाली ममता बनर्जी ने चुनाव याचिका के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी की जीत को 1,965 मतों के मामूली अंतर से चुनौती दी गई थी. पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता अधिकारी ने शीर्ष अदालत का रुख कर याचिका को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की ताकि उन्हें "निष्पक्ष सुनवाई" की अनुमति मिल सके.

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