महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट भी से राहत नहीं मिली है. SC ने अनिल देशमुख की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, इसमें अदालत से सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश मांगा गया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशमुख उचित अदालत के समक्ष अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं.सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि इस मामले में भी सामान्य कानूनी प्रकिया जारी रहने दी जानी चाहिए.
देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, घर का खाना मांगने पर कोर्ट ने कहा- 'पहले जेल का खाना खाइए.'
अनिल देशमुख की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा PE रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट देने के बावजूद सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली, ऐसे में सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट को पेश किया जाए ताकि अदालत उसका परीक्षण कर सकें. दूसरी ओर, सीबीआई की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि देशमुख पहले फरार थे और उनका अता पता नहीं था. एक महीने तक एजेंसी तलाश करती रही.