अमित शाह की फोटो IAS अधिकारी के साथ शेयर करने वाले फिल्ममेकर को नहीं मिली कोर्ट से राहत

अविनाश दास पर गृह मंत्री अमित शाह की एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में अहमदाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए दास ने मुंबई हाई कोर्ट में ट्रांजिट जमानत अर्जी दाखिल की थी.

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मुंबई:

बॉलीवुड फिल्म निर्माता अविनाश दास को मुंबई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने अहमदाबाद सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, जिसके बाद  अविनाश दास के वकील ने अपनी ट्रांजिट जमानत अर्जी वापस ली. अविनाश दास पर गृह मंत्री अमित शाह की एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में अहमदाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. गुजरात पुलिस अविनाश दास की तलाश कर रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए दास ने मुंबई हाई कोर्ट में ट्रांजिट जमानत अर्जी दाखिल की थी.

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अहमदाबाद पुलिस के ‘डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच' के पुलिस अधीक्षक एच एम व्यास ने बताया था कि दास (46) ने आठ मई को अपने ट्विटर खाते पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें पांच साल पहले हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाह और सिंघल साथ दिख रहे हैं, लेकिन दास ने लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे ट्वीट किया.

अहमदाबाद पुलिस के ‘डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच' के पुलिस अधीक्षक एच एम व्यास ने बताया कि दास (46) ने आठ मई को अपने ट्विटर खाते पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें पांच साल पहले हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाह और सिंघल साथ दिख रहे हैं, लेकिन दास ने लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे ट्वीट किया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को खूंटी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था. दास ने 2017 में स्वरा भास्कर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म ‘अनारकली ऑफ आरा' का निर्देशन किया था.

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