CBI कर्मियों के लिए नया ड्रेस कोड- 'न तो जिंस पहन सकेंगे न ही टी-शर्ट; दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी'

सीबीआई (CBI) के नये प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल (Subodh Kumar Jaiswal) ने एजेंसी के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी पर रहने के दौरान वे औपचारिक परिधान (फॉर्मल्स) पहनें और सामान्य पहनावे (कैजुअल) की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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आदेश में कहा गया, ‘‘दफ्तर में अनौपचारिक परिधान पहनकर आने की अनुमति नहीं है’’
नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI) के नये प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल (Subodh Kumar Jaiswal) ने एजेंसी के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी पर रहने के दौरान वे औपचारिक परिधान (फॉर्मल्स) पहनें और सामान्य पहनावे (कैजुअल) की अनुमति नहीं दी जाएगी. उप निदेशक प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पुरुष कर्मी पतलून, कॉलर वाली कमीज और फॉर्मल जूते पहनेंगे तथा सही से दाढ़ी बनाकर आएंगे, वहीं महिला कर्मी सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट तथा ट्राउजर पहन सकेंगी.

आदेश में कहा गया, ‘‘दफ्तर में जीन्स, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल और अनौपचारिक परिधान पहनकर आने की अनुमति नहीं है.'' दफ्तर में कुछ कर्मचारियों को उचित परिधान नहीं पहने हुए देखने के बाद यह निर्देश जारी किया गया. एजेंसी के निदेशक ने इसका संज्ञान लिया.

बता दें कि आठ जनवरी 2021 को सुबोध कुमार जायसवाल को जब CISF का प्रमुख बनाया गया था तो वह पैरामिलिट्री फोर्स CISF को नए आयाम देने की रूप रेखा तैयार कर रहे थे. कोविड काल के मुकाबले में किस तरह से सुरक्षा बलों के योगदान और मजबूत किया जाए इसकी तैयारी कर रहे थे लेकिन इसके लिए सुबोध जायसवाल को ज्यादा वक्त नहीं मिला. उन्हें 2 साल के लिए सीबीआई का चीफ नियुक्त कर दिया गया. अगर उनके अब तक करियर पर निगाह डालें, तो अनुभव तरकश में पुलिसिंग से लेकर जासूसी और सुरक्षा तक के तीर नजर आते हैं. जायसवाल देश के कई बहुचर्चित मामलों की जांच कर चुके हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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