श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई. करीबन 30 मिनट तक हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखीं. CPC 7/11 के तहत मुस्लिम पक्ष ने केस के नॉन मेंटेनेबल होने का दावा किया था. मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि पहले केस मेंटेनेबल है या नॉन-मेंटेनेबल इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए.
दूसरी तरफ, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने शाही ईदगाह के सर्वे कराए जाने की मांग की. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी याचिका में मांग की है कि हिन्दुओं को 13.37 एकड़ जमीन सौंपीं जाए और मस्ज़िद को विवादित जगह से हटाया जाए.
न्यायालय महेन्द्र प्रताप की याचिका पर अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को करेगी जब सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत मुस्लिम पक्ष की एप्लिकेशन पर केस के चलने और न चलने की याचिका पर करेगी सुनवाई.
अदालत मनीष यादव की याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगी. मनीष यादव नारायणी सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ ज़मीन भगवान श्रीकृष्ण की है इसलिए उसे खाली कराया जाए.