न्यूजक्लिक मामला: चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 31 मई को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने कहा कि IPC की धारा 153A UAPA एक्ट की धाराओं के लिए केंद्र सरकार से सेक्शन लिया जा चुका है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुल 8 प्रोटेक्टेड गवाह हैं. सार्वजनिक गवाहों, अप्रूवर द्वारा दिए गए बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर, हम इस न्यायालय से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं.

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नई दिल्ली:

पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूजक्लिक यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय की है. दिल्ली पुलिस ने कहा मामले में 180 दिन के भीतर चार्जशीट IPC की धारा- 153A, 120A और UAPA के सेक्शन 13,16,17,18, 22-C, 39 & 40 के तहत चार्जशीट दाखिल की है, मामले में 8 प्रोटेक्टेड विटनेस है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि IPC की धारा 153A UAPA एक्ट की धाराओं के लिए केंद्र सरकार से सेक्शन लिया जा चुका है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुल 8 प्रोटेक्टेड गवाह हैं. सार्वजनिक गवाहों, अप्रूवर द्वारा दिए गए बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर, हम इस न्यायालय से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में कुछ अन्य लोगों और यहां तक कि उन लोगों के खिलाफ भी जांच अभी लंबित है, जिनके नाम बाद में सामने आए हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर, 2023 को ‘न्यूजक्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और संस्थान के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.

एफआईआर में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, वेबसाइट के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती और कई पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्‍ट के नाम शामिल हैं और उन पर "भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने" और "देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने" की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है.
 

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