GST का तोहफा: छोटी कार-बाइक हुई सस्ती, जानें कितनी कम होंगी कीमतें; बड़ी गाड़ियों के दाम भी घटेंगे!

जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा.

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  • छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28 के बजाय 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा.
  • 1200 सीसी क्षमता और 4 मीटर तक की पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा.
  • लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा. अभी करीब 50 पर्सेंट टैक्स लगता है.
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छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी. नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5 पर्सेंट के रेट से ही जीएसटी लगेगा. 

कार, बाईक कीमतों में मिली राहत

  • पेट्रोल और पेट्रोल कार हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार(1200 सीसी, 400 एमएम से ज्यादा नहीं)- 28% से 18%
  • डीजल और डीजल हाइब्रिड कार (1500 सीसी और 400 एमएम से ज्यादा नहीं)- 28% से 18%
  • 3 व्हीलर्स- 28% से 18%
  • मोटर साइकिल (350 सीसी और इसके नीचे)- 28% से 18%
  • ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल का इस्तेमाल- 28% से 18%

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बुधवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दरों की घोषणा की. सरकार के इस ऐलान से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. फेस्टिव सीजन से ऐन पहले इस ऐलान से वाहनों की बिक्री को रफ्तार मिलेगी. 

पेट्रोल-सीएनजी कारें हुईं सस्ती 

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. इसी तरह सीएनजी और एलपीजी कारों पर भी यही टैक्स रेट प्रभावी होगा. लेकिन शर्त ये है कि ये कारें 1200 सीसी क्षमता वाली या 4 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. 

1500 सीसी तक की डीजल कारों को छूट 

इसी तरह डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28 पर्सेंट के बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. लेकिन ये छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी. 

350 सीसी तक की बाइक्स पर टैक्स घटा

मोटरसाइकिलों की बात करें तो 350 सीसी और उससे कम क्षमता की बाइक्स पर भी 10 पर्सेंट टैक्स कम कर दिया गया है. इन पर पहले 28 फीसटी जीएसटी लगता था, अब 22 सितंबर से 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा. 

तिपहिया, ट्रांसपोर्ट वाहनों पर GST कम

तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दी गई है. इसी तरह सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है. इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 18 पर्सेंट का ही जीएसटी लगेगा. 

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बड़ी कारों-बाइक्स पर अब कितना टैक्स 

छोटी कारों और बाइकों को जहां जीएसटी में रियायत मिली है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा. सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40 पर्सेंट जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा है. 1200 सीसी से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी. 

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यूटीलिटी वाहन चाहे वो स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV) हों, मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) या फिर मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल, सभी पर 40 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. जिन वाहनों का ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम से अधिक होगा,वो भी इसी श्रेणी में आएंगी. 

40 पर्सेंट जीएटी की कैटिगरी में 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स भी आएंगी. इसके अलावा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट (नौकाएं) और स्पोर्ट्स व मौजमस्ती वाले वाहनों पर भी 40 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. 

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पहले से कम देना होगा जीएसटी

लग्जरी और बड़ी कारों पर भी हालांकि अब कम टैक्स देना होगा. इन पर अभी 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है. इस तरह कुल 50% टैक्स बनता है. लेकिन नए रेट लागू होने पर अब सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा और कोई सेस नहीं लागू होगा. ऐसे में कुल टैक्स 50% से घटकर 40% हो जाएगा. 

सरकार के इस कदम से छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पिछले कुछ समय से सख्त उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों की वजह से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी. दोपहिया वाहन उद्योग की तरफ से भी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की लंबे समय से मांग हो रही थी. 

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