नवाब मलिक बेगुनाह नहीं, दाऊद इब्राहिम की बहन से था लेनदेन : कोर्ट में ED

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने यह तर्क मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया और अदालत ने अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया.

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ईडी ने नवाब मलिक की जमानत का किया विरोध
मुंबई:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यहां विशेष अदालत में कहा कि धनशोधन के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर से लेनदेन था और उनके बेगुनाह होने का सवाल ही नहीं है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने यह तर्क मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया और अदालत ने अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक (63) को ईडी ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों से संबंधित गतिविधि की जांच से जुड़े धनशोधन के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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