मुंबई साकीनाका बलात्कार (Mumbai Sakinaka Rape) और हत्या मामले का आरोपी दोषी साबित हुआ है. दिंडोशी कोर्ट ने आरोपी मोहन कथवारु चौहान को बलात्कार और हत्या सहित सभी आरोपों में दोषी पाया है. ये वारदात पिछले साल सितंबर में हुई थी. साकीनाका पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को पकड़ा था और चार्जशीट दायर कर मुकदमा चलाया था. सरकारी वकील महेश मुले ने बताया कि माननीय न्यायालय ने सजा पर बहस के लिए 1 जून, 2022 की तारीख निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला
मुंबई के साकीनाका इलाके में 9 सितंबर की रात को 45 साल के मोहन कथवारु चौहान ने 32 साल की एक महिला से रेप किया था और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी ने महिला के गुप्तांग में लोहे की छड़ डाल कर क्रूरता की हद पार कर दी थी. 10 सितंबर की सुबह मामला उजागर होने के बाद हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और कुछ घंटों में ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था.
दरअसल कंट्रोल रूम को फोन आया कि खैरानी रोड पर एक व्यक्ति एक महिला की पिटाई कर रहा है. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी तो वहां खून से लथपथ महिला मिली. जिसे नगर निगम संचालित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. ये घटना सड़क किनारे खड़े एक टेंपो के अंदर हुई थी. अधिकारियों ने बताया था कि वाहन के अंदर भी खून के धब्बे मिले थे.
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मुंबई पुलिस की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी. उसमें कहा गया था कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे और करीबी भी थे. आरोपी का कहना था कि वो उससे नाराज था क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था. इसलिए वो 25 दिनों से उसकी तलाश कर रहा था. लेकिन असफल रहा. चार्जशीट के मुताबिक 25 दिन बाद 9 सितंबर की रात जब उसने महिला को देखा तो गुस्से में उसपर हमला कर दिया. हमले के लिए रॉड जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया. उसने रॉड को उसके गुप्तांगों में इतनी जोर से डाला कि उसकी आंतें बाहर आ गईं.