मुंबईः नवाब मलिक को मानहानि मामले में मिली जमानत, भाजपा नेता ने दायर किया था मामला

भाजपा नेता मोहित कम्बोज भारतीय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 (मानहानि) के तहत कथित अपराध करने को लेकर मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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मानहानि मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली जमानत. (फाइल फोटो)
मुंबई:

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले जमानत दे दी. मानहानि का यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा की मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख मोहित कम्बोज भारतीय ने दायर किया है. मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर मलिक को जमानत दी.

अदालत ने इस महीने की शुरूआत में भारतीय की आपराधिक मानहानि शिकायत पर मलिक को नोटिस जारी किया था. भारतीय ने आरोप लगाया है कि राकांपा नेता ने पिछले महीने एक क्रूज जहाज पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की छापेमारी के बाद उनकी और उनके एक करीबी रिश्तेदार की मानहानि की.

मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में भारतीय ने दावा किया था कि मलिक ने एनसीबी के छापे और बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी पर नौ अक्टूबर को संवाददाता सम्मेलन कर इरादतन उनका (भारतीय का) और उनके करीबी रिश्तेदार रिषभ सचदेव की मानहानि की थी.

उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 (मानहानि) के तहत कथित अपराध करने को लेकर मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. अदालत इस मामले में अब 30 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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